हत्या के मामले में चार को उम्रकैद

हजारीबाग । हजारीबाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) कौशल किशोर झा की अदालत ने गुरूवार को  हत्या के मामले में चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। मामला चैपारण थाना  से संबंधित है। टोईया चैपारण निवासी समरी देवी , संतोष यादव , विनोद यादव और बालेश्वर यादव को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सभी को सात सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटने का प्रावधान किया गया है। घटना 1 जून 2009 की है। सूचक सुदामा देवी अपने घर के छत पर गेहूं सुखा रही थी, तभी उसके गोतिया सह आरोपियों ने सूचक एवं उसकी गोतनी सुशीला देवी, सास गौरा देवी तथा ससुर गणेश यादव की जमकर मारपीट की। इलाज के क्रम में सास गौरा देवी की मौत हो गई। पूर्व से आरोपी के साथ इन लोगों का जमीन विवाद चल रहा था। 

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